यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है क्योंकि हिजाब-भगवा विवाद को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल फिर से खुल रहे हैं।
यह आदेश 14 फरवरी (सोमवार) को सुबह 6:00 बजे से 19 फरवरी (शनिवार) को शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपायुक्त एम कूर्मा राव से सभी हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के अनुरोध के बाद यह आदेश दिया गया है।
आदेश के अनुसार विद्यालय की परिधि के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। विरोध और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है।
हिजाब का विरोध 4 फरवरी को कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज में शुरू हुआ, जब कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब (मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक हेडस्कार्फ़) पहनकर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों को इस महीने की शुरुआत में कथित तौर पर हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। हिजाब का मामला अब राजस्थान के एक निजी कॉलेज में भी फैल गया है, जहां कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद से संबंधित तत्काल याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह राज्य में क्या हो रहा है और उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई कर रहा है।
By : Ashish Kumar
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