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चुनाव के 48 घंटों में उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजानिक करें पार्टियां: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने की दिशा में बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने 10 अगस्त को कहा कि राजनीतिक पार्टियों को उनके उम्मीदवारों के चुनाव के 48 घंटों के अंदर उनके आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजानिक करने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में जारी अपने ही निर्देश में संशोधन किया है. जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने नए निर्देश दिए.

13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड चुने जाने के 48 घंटों के अंदर या नामांकन भरने की पहली तारीख से कम से कम दो हफ्ते पहले सार्वजानिक करने होंगे. अब कोर्ट ने इसे सिर्फ 48 घंटे कर दिया है.



By : Ashish Kumar 

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