संसद के विशेष सत्र को लेकर एक बार फिर चराजनीतिक गैल्यारो में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. इस विशेष सत्र की आधिकारिक वजह तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन मंगरवार को आई एक जानकारी से हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया.
राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जी20 रात्रिभोज के लिए निमंत्रण भेजा जिसमें ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ की बजाय ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ के नाम लिखा हुआ था । जिसे लेकर कांग्रेस नेता जय राम रमेश ने ट्विटर पर हमला बोला है । केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है जो की 18 से 22 सितंबर तक चलने वाली है । और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में देश का नाम भारत किए जाने का प्रस्ताव रख सकती है ।
देश के नाम को India से अब भारत करने की मांग कई बार उठ चुकी है। हालांकि, हमारे देश के ये दोनों ही नाम संविधान में हैं। ऐसे में इंडिया नाम को बदलने से कई बदलाव भी साथ साथ हो सकते है ।
संविधान में क्या लिखा है?
अगर हम संविधान की बात करें तो, देश के संविधान के अनुच्छेद-1 में ही देश के नाम का जिक्र है। जिसमे कहा गया है कि “इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा” (India, that is Bharat, shall be a Union of States)। संविधान में ये इकलौता प्रावधान है जिसमें ये बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। और इसी के आधार पर हिंदी में देश को ‘भारत गणराज्य’ और अंग्रेजी में ‘Republic of India’ लिखा जाता है।
By : Prabha Dwivedi
0 Comments