7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे, लेकिन लेनदेन में इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7 अक्टूबर की समयसीमा के बाद नोट केवल RBI से ही बदले जा सकेंगे।
RBI ने क्या कहा
RBI का कहना कि बैंकों से मिले आंकड़ों के आधार पर, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2,000 रुपये मूल्य के 3.56 लाख करोड़ रुपये के कुल पैसों में से 3.42 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
इसका मतलब ये है कि 29 सितंबर, 2023 तक केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट प्रचलन में थे।
यानी की 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2,000 रुपये के 96% बैंक नोट अब तक वापस आ गए हैं।
आपको बता दे 19 मई को आरबीआई ने घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा।
क्यू बदले जा रहे ये नोट
2000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश किए गए थे। यह कानूनी निविदा स्थिति की वापसी के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए किया गया था। तब सभी 500 रुपये और 1000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे। राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक, नोट शुरू करने का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। उन्होंने कहा, 'इसे देखते हुए और आरबीआई की 'स्वच्छ नोट नीति' के तहत नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया है.
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